₹5 करोड़ के टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए बड़ी खबर, GST काउंसिल ने लिया अहम फैसला
GST काउंसिल की 40वीं बैठक में शुक्रवार को 3 बड़े फैसले लिए गए. इनमें अगस्त 2017 से जनवरी 2020 तक के लिए GST return दाखिल नहीं करने पर लगने वाली Late fees को माफ करने का फैसला हुआ है.
FM निर्मला सीतारमण ने Video कॉन्फ्रेंसिंग से की बैठक. (Reuters)
FM निर्मला सीतारमण ने Video कॉन्फ्रेंसिंग से की बैठक. (Reuters)
GST काउंसिल की 40वीं बैठक में शुक्रवार को 3 बड़े फैसले लिए गए. इनमें अगस्त 2017 से जनवरी 2020 तक के लिए GST return दाखिल नहीं करने पर लगने वाली Late fees को माफ करने का फैसला हुआ है. साथ ही एक और बड़ा फैसला यह हुआ कि जिन छोटे व्यापारियों का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है. उनके लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 के GST रिटर्न पर लेट फीस चार्ज को 18% से घटाकर 9% कर दिया गया है. लेकिन उन्हें इसका फायदा तभी मिलेगा जब 30 सितंबर 2020 तक रिटर्न भर दिया गया हो. अगर वे 6 जुलाई तक कार्रवाई पूरी कर लेते हैं तो कोई ब्याज नहीं देना होगा.
निर्मला सीतारमण ने Video कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया कि अगस्त 2017 से जनवरी 2020 तक के लिए GST return दाखिल नहीं करने पर Late fees की राहत उन व्यापारियों को मिलेगी जिनकी कोई Tax liability नहीं है.
FM ने बताया कि जिन लोगों पर Tax liability है और उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उन पर न्यूनतम late fees 500 रुपए प्रति रिटर्न पर कैप कर दी गई है. यह राहत जनवरी 2020 तक रहेगी. 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 तक सभी रिटर्न पर भी यही प्रावधान होगा.
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FM ने कहा कि जो व्यापारी पहला रिटर्न यानि GSTR-3B नहीं भर पाए हैं वे आगे के रिटर्न भी नहीं भर सकते. इस Pendency को खत्म करने के लिए ही यह राहत दी गई है.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए. Video कॉन्फ्रेंसिंग से हुई मीटिंग में वित्त मंत्री ने राज्यों की दरख्वास्त बड़े ध्यान से सुनी. हर राज्य ने अपनी-अपनी बात कही.
Finance Minister Smt. @nsitharaman chairing the 40th GST Council meeting via video conferencing in New Delhi today. MOS Shri. @ianuragthakur, Finance Ministers of States & UTs and Senior officers from Union Government & States are also present in the meeting. pic.twitter.com/Sq86bxyMGu
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 12, 2020
GST council की इससे पिछली 14 मार्च को हुई बैठक FM सीतारमण ने कहा था कि केंद्र सरकार मुआवजे की जरूरत को पूरा करने के लिए जीएसटी परिषद द्वारा बाजार से कर्ज जुटाने की कानूनी वैधत पर गौर करेगी. GST कानून के तहत राज्यों को एक जुलाई, 2017 से जीएसटी के क्रियान्वयन के बाद पहले पांच साल तक राजस्व नुकसान की भरपाई की गारंटी दी गई है.
सूत्रों ने बताया कि बैठक में coronavirus mahamari के कारण केंद्र और राज्यों के राजस्व पर पड़ने वाले असर और इसकी भरपाई पर बातचीत हुई है. Tax न आने और रिटर्न दाखिल करने की तारीख आगे बढ़ाने से सरकार ने अप्रैल और मई के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी नहीं किए हैं.
04:03 PM IST